यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का अलर्ट: मुतवल्ली/प्रबन्ध कमेटियों को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण समय पर अपलोड करने का निर्देश,न करने पर1995 की धारा 61 के तहत उनके खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई,6 महीने जेल और 15 हजार का जुर्माना और मुतावल्ली पद से भी हटेगा

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लखनऊ, 22 सितम्बर 2025:
उ०प्र० शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ ने समस्त मुतवल्ली, प्रशासक और प्रबन्ध कमेटियों को तत्काल प्रभाव से निर्देशित किया है कि वे अपनी वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल (umeed.minorityaffairs.gov.in) पर 05 दिसम्बर 2025 तक अपलोड करें। यह आदेश अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उम्मी़द पोर्टल 2025 के अंतर्गत जारी किया गया है।

बोर्ड ने स्पष्ट किया कि एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 की धारा 61 के तहत यदि कोई मुतवल्ली या प्रबन्ध कमेटी समय पर वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड नहीं करती है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पोर्टल पर सहायता और मार्गदर्शन

उम्मीद पोर्टल पर किसी भी तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी समस्या के समाधान हेतु मंत्रालय द्वारा टॉल फ्री नंबर 1800-110-150 और ई-मेल support-umeed@gov.in उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, लखनऊ स्थित बोर्ड कार्यालय में भी सहायता केंद्र स्थापित किया गया है।

यदि किसी मुतवल्ली / प्रबन्ध कमेटी को वक्फ संपत्ति से संबंधित दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो, जैसे वक्फनामा, बोर्ड आदेश, दफा-37 आदि, तो वे ई-मेल upshiacwbhelp@gmail.com या व्हाट्सऐप के माध्यम से अपने आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल वही ई-मेल या व्हाट्सऐप नंबर स्वीकार्य होगा जो मुतवल्ली/प्रबन्ध कमेटी का अपना हो।

सावधानियाँ और भू-माफियाओं पर नजर

सेव वक्फ इंडिया ने सभी मुतवल्ली और प्रबन्ध कमेटियों से अपील की है कि वे पोर्टल पर विवरण दर्ज करने में एकजुट रहें।
विशेष रूप से यह चेतावनी दी गई है कि कुछ भू-माफिया वक्फ संपत्तियों का गलत फायदा उठाने के लिए पुराने रिकॉर्ड को नए नंबरों में बदलने के बजाय खेल कर सकते है ,ऐसे हालात में बोर्ड और शासन प्रशासन के साथ मिलकर समय-समय पर संपत्तियों और पोर्टल विवरण की निगरानी करना आवश्यक है।

इस दिशा में सभी मुतवल्ली/प्रबन्ध कमेटियों से अनुरोध किया गया है कि वे:

  • किसी भी अनियमितता या गड़बड़ी की तुरंत सूचना बोर्ड को दें।
  • अपने वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों की प्रमाणित और सुरक्षित प्रतियां रखे।
  • पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण की सटीकता सुनिश्चित करें।

वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी और सुसंगठित प्रबंधन

बोर्ड का उद्देश्य है कि यूपी में वक्फ संपत्तियों का सुसंगठित, पारदर्शी और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। इससे न केवल संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जाएगा, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी सहजता और जवाबदेही आएगी।

अली जैदी, अध्यक्ष, यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ ने कहा:
"हम सभी मुतवल्ली और प्रबन्ध कमेटियों से अनुरोध करते हैं कि वे समय रहते अपना विवरण पोर्टल पर अपलोड करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता वक्फ अधिनियम की धारा 61 के तहत कानूनी परिणाम ला सकती है। यह कदम वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और न्यायसंगत प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक है।"

जनता और समाज से अपील

बोर्ड और सेव वक्फ इंडिया ने आम जनता से भी अपील की है कि वे वक्फ संपत्तियों के आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना दें। इससे भू-माफियाओं और असामाजिक तत्वों द्वारा वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जा सकेगा।

समग्र स्थिति:

  • सभी मुतवल्ली/प्रबन्ध कमेटियों के लिए पोर्टल पर विवरण अपलोड करना अनिवार्य है।
  • समय सीमा: 05 दिसम्बर 2025
  • कानूनी कार्रवाई: धारा 61 के तहत।
  • सहायता: टॉल फ्री 1800-110-150, ई-मेल support-umeed@gov.in और upshiacwbhelp@gmail.com।
  • प्रशासनिक दिशा: निगरानी, पारदर्शिता और भू-माफियाओं पर सतत नजर।

इस आदेश और चेतावनी के साथ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यूपी में वक्फ संपत्तियों का सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी प्रबंधन हो और किसी भी प्रकार का दुरुपयोग रोका जा सके।


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